Abua Swasthya Bima Yojana 2024: झारखंड सरकार ने हाल ही में अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना आयुष्मान भारत योजना के समान है, लेकिन इसमें कवरेज की सीमा अधिक है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 26 जून 2024 को इस योजना की औपचारिक घोषणा की।
अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। केवल झारखंड राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, आवेदक के पास लाल, हरा या गुलाबी राशन कार्ड होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए। ऐसे नागरिक जो आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
Abua Swasthya Bima Yojana 2024
योजना का नाम | अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 |
उद्देश्य | राज्य के वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना |
कवरेज | 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के मूल निवासी, गरीबी रेखा से नीचे, आयुष्मान भारत योजना से वंचित |
पात्रता मानदंड | लाल, हरा या गुलाबी राशन कार्ड, झारखंड का मूल निवासी होना |
लागू होने की तारीख | 26 जून 2024 |
घोषणा करने वाले | झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन |
अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5,00,000 तक का फ्री इलाज कराया जा सकता है, वहीं अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा।
अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
- 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
- कैशलेस सुविधा
- पूर्व-मौजूद बीमारियों का कवरेज
- परिवार फ्लोटर कवर
- स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा
- हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज
- प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च
- परिवहन खर्च
- दंत चिकित्सा और डेकेयर उपचार
- प्रसूति व नवजात शिशु कवरेज
अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्रता
- केवल झारखंड राज्य के मूल निवासी ही अबुआ स्वस्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके लिए आवेदक के पास लाल, हरा या गुलाबी राशन कार्ड होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- ऐसे नागरिक जो आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
झारखंड अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के अपवाद
- विशिष्ट प्रक्रियाओं के साथ जन्मजात बाहरी रोग
- एचआईवी/एड्स उपचार
- नशीली दवाओं से संबंधित उपचार
- कुछ चिकित्सा प्रक्रियाएं जो पॉलिसी में शामिल नहीं हैं
- कॉस्मेटिक दंत कार्य
Abua Swasthya Bima Yojana 2024 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया
- अधिकृत बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पात्र BPL परिवारों की सूची प्रस्तुत की जाएगी।
- प्रत्येक गांव में नामांकन तिथि और स्थान के साथ नामांकन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
- बायोमेट्रिक डेटा और परिवार की तस्वीरें एकत्र करने के लिए प्रत्येक गांव में नामांकन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- ₹30 के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद, लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे।
अस्पताल नेटवर्क
- योजना के तहत सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पताल शामिल होंगे।
- पात्रता मानदंडों के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- लाभार्थियों को उन अस्पतालों में जाने का विकल्प होगा जहां वे जाना चाहते हैं।
- ₹30,000/- तक के उपचार लागत का भुगतान अस्पताल को नहीं करना होगा।
- कैशलेस सेवा के मामले में, रोगी को उपचार और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी। बीमा कंपनी से दावा करना अस्पताल का काम होगा।
स्मार्ट कार्ड और सत्यापन
- लाभार्थी की पहचान के लिए उंगली के निशान और तस्वीर
- रोगी की जानकारी और लाभार्थी की पहचान के लिए
- देश भर में पोर्टेबिलिटी लाभ प्रदान करेंगे
- बायोमेट्रिक विफलता की स्थिति में, स्मार्ट कार्ड पर तस्वीर पहचान का वैकल्पिक माध्यम होगी
ऑनलाइन सत्यापन
- RSBY वेबसाइट पर जाएं और “योजना स्थिति” का चयन करें।
- प्रदान की गई सूची से अपना राज्य चुनें।
- “अपने राज्य को ट्रैक करें” पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें।
- आपकी कार्ड की स्थिति तदनुसार प्रदर्शित की जाएगी।
अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 के तहत वित्तपोषण पैटर्न
- भारत सरकार का योगदान: ₹750 के अनुमानित वार्षिक प्रीमियम का 75%, अधिकतम ₹565 प्रति परिवार प्रति वर्ष तक।
- संबंधित राज्य सरकारों का योगदान: वार्षिक प्रीमियम का 25%, साथ ही कोई अतिरिक्त प्रीमियम।
- लाभार्थी को पंजीकरण/नवीकरण शुल्क के रूप में ₹30 प्रति वर्ष देना होगा।
- योजना को प्रशासित करने से संबंधित प्रशासनिक और अन्य संबंधित लागत का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।